पेड न्यूज मामले में मंत्री नरोत्तम मिश्रा घिरे

बुधवार, 20 नवंबर 2013 (10:25 IST)
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दतिया। मध्यप्रदेश विधानसभा के चुनाव में राज्य की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार के मंत्री नरोत्तम मिश्रा को स्थानीय अदालत ने 'पेड न्यूज' का दोषी करार देते हुए समाचार के प्रकाशन की राशि मंत्री के चुनावी व्यय में शामिल करने का आदेश दिया है।

दरअसल, दतिया विधानसभा क्षेत्र के संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा गठित जिलास्तरीय निगरानी समिति (एमसीएमसी) ने 1 नवंबर को कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित कुछ समाचारों की समीक्षा के दौरान पेड न्यूज माना था और इस पर क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी मिश्रा को जिला निर्वाचन अधिकारी ने नोटिस जारी किया था।

मिश्रा ने इस नोटिस पर अपना जवाब दाखिल किया था जिस पर निर्वाचन व्यय प्रेक्षक की उपस्थिति में पेड न्यूज कमेटी द्वारा विचार किया गया।

मंगलवार को हुई इस बैठक में मिश्रा के जवाब को खारिज करते हुए अखबारों में प्रकाशित समाचारों को प्रत्याशी विशेष को लाभ पहुंचाने वाला का माना गया और सरकारी दर से उपरोक्त पेड न्यूज की 42 हजार 640 रुपए 60 पैसे की राशि प्रत्याशी के चुनावी खर्च में जोड़े जाने का फैसला लिया गया।

मिश्रा के खिलाफ पेड न्यूज के एक अन्य मामले में भी निर्वाचन अधिकारी ने उन्हें नोटिस भेजा है। (वार्ता)

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