मुद्रक-प्रकाशक का नाम प्रकाशित हो : आयोग

शुक्रवार, 22 नवंबर 2013 (18:32 IST)
भोपाल। भारत निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से चुनावी पेम्फलेट एवं पोस्टर में मुद्रक और प्रकाशक का नाम अनिवार्य रूप से प्रिंट करवाए जाने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को इन निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करवाने के लिए कहा है। प्रेस एंड बुक रजिस्स्ट्रेशन एक्ट में यह प्रावधान है कि पुस्तक, पत्र पेम्फलेट एवं पोस्टर का प्रकाशन किया जाता है तो उसमें प्रकाशक का नाम, मुद्रक का नाम एवं पता अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किया जाए। प्रकाशक को दो प्रति में अपनी पहचान के संबंध में एक घोषणा-पत्र मुद्रक को देना होगा।

यदि मुद्रण प्रदेश की राजधानी में किया जा रहा है तो इसकी जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को देना होगी। यदि मुद्रण जिले में हो रहा है तो इसकी सूचना संबंधित कलेक्टर को देनी होगी।

आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127अ का भी हवाला दिया। इनका उल्लंघन होने पर 6 माह तक की जेल के साथ 2 हजार रुपए के जुर्माने का प्रावधान है।

आयोग ने राजनीतिक दलों से कहा है कि वे इन प्रावधान का कड़ाई से पालन करें। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों से प्रचार सामग्री के प्रकाशन के समय इस बात का ध्यान आवश्यक रूप से रखने के लिए कहा है कि उनकी प्रकाशित सामग्री से लोगों के बीच आपस में नफरत पैदा न हो। (भाषा)

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