मध्यप्रदेश में समान नागरिक संहिता को लेकर सीएम शिवराज का बड़ा एलान

विकास सिंह
गुरुवार, 1 दिसंबर 2022 (17:53 IST)
भोपाल। देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने की मांग के बीच मध्यप्रदेश सरकार समान नागरिक संहिता को लागू करने के आगे बढ़ चुकी है। गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने सेंधवा में पेसा जागरूकता सम्मेलन में समान नागरिक संहिता को लेकर बड़ा एलान करते हुए कहा कि “मैं देश में समान नागरिक संहिता लागू करने का पक्षधर हूं और मध्यप्रदेश में भी हम कमेटी बना रहे हैं”।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि “मैं तो इस बात का पक्षधर हूं कि भारत में अब समय आ गया है एक समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। एक से ज्यादा शादी क्यों करे कोई, एक देश में दो विधान क्यों चले, एक ही होना चाहिए। मध्य प्रदेश में भी मैं कमेटी बना रहा हूं"।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान में पेसा जागरूकता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कई बार बड़े खेल हो जाते हैं। खुद जमीन नही ले सकते तो किसी आदिवासी के नाम से जमीन ले ली। कई बदमाश ऐसे भी आ गए जो आदिवासी बेटी से शादी करके जमीन उसके नाम से ले लेते हैं। आज मैं जागरण की अलख जगाने आया हूं। बेटी से शादी की और जमीन ले ली। मैं तो इस बात का पक्षधर हूं कि भारत में अब समय आ गया है एक समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। एक से ज्यादा शादी क्यों करे कोई एक देश में दो विधान क्यों चले, एक ही होना चाहिए। मध्य प्रदेश में भी मैं कमेटी बना रहा हूं। समान नागरिक संहिता एक पत्नी रखने का अधिकार है, तो एक ही पत्नी सबके लिए होनी चाहिए।  

क्या है समान नागरिक संहिता?- देश में लंबे समय से समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग उठ रही है। दरअसल समान नागरिक संहिता पूरे देश के लिए एक समान कानून के साथ ही सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, संपत्ति, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण कानूनों में भी एकरूपता प्रदान करने का प्रावधान करती है। समान नागरिक संहिता भाजपा के चुनावी एजेंडे में भी शामिल है और पिछले देश के गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था कि भाजपा समान नागरिक संहिता को लागू करने को लेकर प्रतिबद्ध है।

समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ होता है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून। चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों न हो। समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक और जमीन-जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ एक निष्पक्ष कानून है, जिसका किसी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है।

संविधान के आर्टिकल 36 से 51 के माध्यम से राज्य को कई मुद्दों पर सुझाव दिए गए हैं। इनमें से आर्टिकल 44 राज्य को सभी धर्मों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने का निर्देश देता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से सभी धर्मों के लिए एक जैसा कानून आ जाएगा। वर्तमान में मुस्लिम और हिन्दू लॉ में तलाक और विवाह संबंधी कानून अलग-अलग हैं। संविधान के अनुच्छेद 44 के अनुसार पूरे भारत के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने की बात कही गई है। 

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