इंदौर। इंदौर में 7 साल की बच्ची के अपहरण और दुष्कर्म में नाकाम रहने पर उसकी जघन्य हत्या करने के जुर्म में जिला अदालत ने 31 वर्षीय व्यक्ति को सोमवार को फांसी की सजा सुनाई। अभियोजन के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अपर सत्र न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) सुरेखा मिश्रा ने सद्दाम (31) को भारतीय दंड विधान की धारा 302 (हत्या) के तहत फांसी की सजा सुनाई।
अदालत ने मुजरिम पर 9,000 रुपए का जुर्माना लगाया और हत्याकांड की शिकार बच्ची के परिवार को सरकारी खजाने से तीन लाख रुपए का मुआवजा प्रदान किए जाने का आदेश भी दिया। जिला लोक अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि सद्दाम ने 23 सितंबर 2022 को आजाद नगर क्षेत्र में 7 वर्षीय बच्ची को दुष्कर्म के इरादे से उस वक्त अगवा किया, जब वह अपनी नानी के घर की दहलीज पर खेल रही थी।