भोपाल। आरटीओ के पूर्व कॉस्टेबल सौरभ शर्मा और उसके राजदार चेतन गौर और शरद जायसवाल अब जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए है। लोकायुक्त की रिमांड खत्म होने के बाद मंगलवार को भोपाल की जिला अदालत ने तीनों को 17 फरवरी तक के लिये न्यायिक हिरासत में भेजा है। सौरभ और चेतन को 28 जनवरी को लोकायुक्त ने कोर्ट में पेश कर छह दिन की रिमांड पर लिया गया था. शरद की 5 दिन की रिमांड 29 जनवरी को दी गई थी.।
वहीं ईडी की अर्जी पर अदालत ने ईडी को सौरभ शर्मा, चेतन सिंह और शरद जायसवाल से जेल में पूछताछ करने की इजाजत दी है। ईडी सौरभ शर्मा को गोल्ड से भरी कार और लाखों की नगदी को लेकर पूछताछ कर सकती है। गौरतब है कि सौरभ शर्मा, चेतन गौर और शरद जायसवाल लोकायुक्त पुलिस ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में केस दर्ज किया है। लोकायुक्त पुलिस के साथ ईडी और इनकम टैक्स विभाग की भी तीनों के खिलाफ जांच चल रही है।
इससे पहले लोकायुक्त की टीम मंगलवार सुबह सौरभ,चेतन और शरद को लेकर मेडिकल चेकअप के लिए हमीदिया अस्पताल पहुंची जहां उनका मेडिकल चेकअप करने बाद कोर्ट ले जाया गया। लोकायुक्त ने आज कोर्ट में आरोपियों की रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग नहीं की। वहीं तीनों में से किसी के भी वकील ने जमानत की अर्जी फाइल नहीं की। वहीं सौरभ से हुई पूछताछ के बाद अब लोकायुक्त सौरभ के अन्य कर्मचारी, रिश्तेदार और करीबी परिचितों को भी आरोपी बना सती है। अब तक लोकायुक्त सौरभ के 18 नजदीकी रिश्तेदारों को भी नोटिस भेजे जा चुका हैं. गौरतलब है कि सौरभ की कंपनियों में 50 से ज्यादा कर्मचारी थे।