जबलपुर। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) के मंत्रिमंडल में विधानसभा की सदस्यता के बगैर शामिल किए गए 14 मंत्रियों को हटाने के लिए दायर याचिका पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने बुधवार को प्रदेश की राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग सहित 20 लोगों को नोटिस जारी किए। राज्यपाल को उनके सचिव के माध्यम से नोटिस भेजा गया है।
आराधना भार्गव के वकील दिनेश उपाध्याय ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इस याचिका में उनकी मुवक्किल ने कहा है कि भारतीय संविधान की धारा 163 एवं 164 में मंत्रिमंडल गठन का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार किसी विशेष व्यक्ति तथा विशेष परिस्थितियों में बिना निर्वाचित व्यक्तियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है, लेकिन विधानसभा की सदस्यता के बगैर इन 14 लोगों को मंत्री बनाया गया है, जिससे मंत्रिमंडल की कुल संख्या के 40 प्रतिशत से अधिक मंत्री गैर विधायक बन गए हैं, जो असंवैधानिक है। इसलिए उन्हें तुरंत मंत्री पद से हटाया जाए।