लव जिहाद पर सख्त कानून- मध्यप्रदेश धर्म स्वातंत्र्य कानून के तहत कोई भी व्यक्ति दूसरे को दिगभ्रमित कर,प्रलोभन,धमकी,बल,दुष्प्रभाव,विवाह के नाम पर अथवा अन्य कपटपूर्ण तरीके से प्रत्यक्ष अथवा अन्यथा उसका धर्म परिवर्तन अथवा धर्म परिवर्तन का प्रयास नहीं कर सकेगा। कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन किए जाने का दुष्प्रेरण अथवा षड़यंत्र नहीं करेगा।धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 समेत जितने भी विधेयक विधानसभा सत्र स्थगित होने के कारण हम सदन में नहीं ला पाए, कल कैबिनेट की विशेष बैठक में अध्यादेश के माध्यम से उन्हें लागू करेंगे।
— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) December 28, 2020
कैबिनेट बैठक के बाद कानून तत्काल प्रभाव से लागू हो जायेंगे। pic.twitter.com/AnIbuAU2VH