डीआईजी ने बताया कि नर्स के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम, लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) और भारतीय दंड विधान की संबद्ध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की विस्तृत जांच की जा रही है।
पीड़ित बच्ची मंदसौर से करीब 200 किलोमीटर दूर इंदौर के एमवायएच में 27 जून की रात से भर्ती है। सेहत में बड़े सुधार के बाद उसे तीन जुलाई को अस्पताल की गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) से निजी वॉर्ड में भेजा गया था। पीड़ित बच्ची के एमवायएच में भर्ती होने के बाद से ही अस्पताल में पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रखे हैं।