गौरतलब हैं कि पवई से भाजपा विधायक प्रहलाद लोधी को तहसीलदार से मारपीट और बलवे के मामले में दोषी साबित मानते हुए भोपाल की स्पेशल कोर्ट ने 31 अक्टूबर 2019 को 2 साल की सजा सुनाई थी जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कोर्ट के फैसले को आधार बनाते हुए 6 नवंबर को भाजपा विधायक प्रहलाद लोधी की सदस्यता शून्य घोषित कर दी थी।
लगभग दो घंटे चली चर्चा में नेता प्रतिपक्ष ने स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अवगत कराने के साथ ही उनसे सदस्यता बहाली के बारे में तुरंत निर्णय लेने की बात कही थी। इसके बाज आज विधानसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता बहाली को नोटिफिकेशन जारी कर दिया जिसके बाद अब प्रहलाद लोधी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में शामिल हो सकेंगे।