एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रोफेसर का साथ देने को लेकर उसकी पत्नी को भी प्राथमिकी में नामजद किया गया है क्योंकि उसने कथित रूप से शिकायतकर्ता से कहा था कि उन्हें (उन दोनों को) उससे एक पुत्र चाहिए। उन्होंने बताया कि मंगलवार रात को बेगमपुरा थाने में भादंसं की संबंधित धाराओं में यह प्राथमिकी दर्ज की गई।
अधिकारी ने बताया कि प्रोफेसर (नाटक विभाग) 2019 से 2021 के दौरान जब ऑनलाइन कक्षाएं लेता था तभी वह शिकायतकर्ता के संपर्क में आया जो अपने शोध निबंध की तैयारी कर रही थी। उन्होंने बताया कि प्रोफेसर ने उसका विश्वास जीता और उसे औरंगाबाद में अपने घर पर अपने परिवार के साथ रहने के लिए कथित रूप से राजी कर दिया।
अधिकारी ने बताया कि फरवरी, 2022 और फरवरी 2023 के दौरान जब शिकायतकर्ता प्रोफेसर के घर पर थी तब उसने कई बार उसके साथ कथित रूप से बलात्कार किया। पुलिस के मुताबिक, जब शिकायतकर्ता ने इस अपराध के बारे में प्रोफेसर की पत्नी को बताया तब उसने उससे कहा कि वे दोनों पति-पत्नी उससे एक पुत्र चाहते हैं।
अधिकारी के अनुसार, बीमार पड़ जाने पर शिकायतकर्ता बुलढाणा में अपने घर लौट गई लेकिन उसके बाद भी प्रोफेसर फोन पर उसे कथित रूप से परेशान करता रहा और जब महिला ने फोन उठाना बंद कर दिया तब प्रोफेसर उसके पिता को फोन करने लगा।
अधिकारी ने बताया कि जब प्रोफेसर को तलब किया गया तब उसने शिकायतकर्ता के घर जाकर उसके माता-पिता को धमकाने की चेष्टा की। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने हाल में शिकायतकर्ता को एक पत्र दिया और उससे कहा कि वह पुलिस से संपर्क कर सकती है, तब पीड़ित ने प्रोफेसर के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई जिसके बाद उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया।
Edited By : Chetan Gour (भाषा)