कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह यह जानकार स्तब्ध है कि राज्य सरकार को निर्भया फंड स्कीम के तहत सबसे ज्यादा पैसा मिलता है, लेकिन राज्य सरकार पीड़िताओं को केवल 6000-6500 रुपए बांट रही है। विदित हो कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) और राज्य सरकारों के प्रयासों से यह फंड बनाया गया था।
सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश मदन बी लोकुर और दीपक गुप्ता की खंडपीठ ने मध्यप्रदेश सरकार के शपथ पत्र को देखते हुए कहा कि आपके (मप्र सरकार के) अनुसार आप प्रत्येक बलात्कार पीड़िता को छह हजार रुपए ही दे रहे हैं। क्या आप कोई खैरात बांट रहे हैं? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। आप एक बलात्कार की कीमत मात्र 6500 रुपए लगाते हैं।