सेंधवा बस कांड में तीन को फांसी की सजा

बुधवार, 28 अक्टूबर 2015 (16:55 IST)
इंदौर। चार साल पहले हुए सेंधवा बस कांड में बुधवार को इंदौर उच्‍च न्‍यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए राजकुमार कुशवाह, तरुण सोनी और दिलीप शर्मा की फांसी की सजा को बरकरार रखा। इस मामले में बस मालिक कुमार को बरी कर दिया गया है। उसे निचली अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी। 
 
इससे पहले एक अक्टूबर को हुई सुनवाई में अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके पहले एक बार न्यायमूर्ति के ट्रांसफर और दूसरी बार न्यायमूर्ति के सेवानिवृत्त होने से फैसला टल चुका है।
 
उल्लेखनीय है कि 12 अगस्त 2011 को बस में सवारी बैठाने को लेकर दो बस संचालकों के बीच हुए विवाद के बाद एक बस के कर्मचारियों ने संगमत होकर दूसरी बस को पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया था। घटना में 15 लोग जिंदा जल गए थे, जबकि दो दर्जन से ज्यादा झुलस गए थे।
 
पुलिस ने बस कर्मचारी राजकुमार कुशवाह, तरुण सोनी, दिलीप शर्मा और बस मालिक नरेश कुमार को आरोपी बनाया। सत्र न्यायालय राजकुमार, तरुण व दिलीप को फांसी और बस मालिक नरेश कुमार को उम्रकैद की सजा सुना चुका है।
 
बुधवार को न्यायमूर्ति पीके जायसवाल और न्यायमूर्ति जेके जैन की युगल पीठ में सुनवाई पूरी हुई। राजकुमार, तरुण और दिलीप की ओर से एडवोकेट रेखा श्रीवास्तव ने बहस की, जबकि बस मालिक नरेश कुमार की तरफ से लिखित बहस पेश की गई। शासन का पक्ष उप महाधिवक्ता दीपक रावल ने रखा।

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