उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राजीव कुमार दुबे ने गुरुवार को इस मामले की सुनवाई में पथराव के मामले के नौ आरोपियों को सशर्त जमानत का लाभ प्रदान किया है। याचिकाकर्ता रामबिहारी पटेल, पंकज सिंह सहित अन्य सात की तरफ से दायर की गई जमानत याचिका में कहा गया था कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दो सितंबर को पटपरा गांव में जनसभा को संबोधित करने के बाद चित्रकूट के लिए वाहन से रवाना हुए थे।
सरकार की तरफ से जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा गया कि वाहन में मुख्यमंत्री सहित अन्य लोग सवार थे, जिनकी हत्या के उद्देश्य से हमला किया गया था। एकल पीठ ने सुनवाई के बाद आरोपी को बिना अनुमति देश से बाहर नहीं जाने, सुनवाई के दौरान ट्रायल कोर्ट में उपस्थित रहने सहित छह सशर्त बिन्दुओं पर जमानत का लाभ प्रदान किया है। (वार्ता)