मामले की अगली सुनवाई 9 फरवरी 16 को होगी। विधायक द्वारा पेश किए हलफनामे में पति नवलसिंह पर आरोप लगाया है कि वर्ष 1996 में शादी के बाद से ही पति शराब पीकर गाली-गलौज, मारपीट करते हैं साथ ही चरित्र शंका भी करते हैं।
हलफनामे में योगिता ने कहा है कि 2013 में पंधाना विधानसभा क्षेत्र से विधायक निर्वाचित होने के बाद अधिकारियों व मंत्रियों से मिलना पड़ता है। पति नवलसिंह मारपीट कर झूठे लांछन लगाकर जान से मारने व दूसरी शादी करने की धमकी देते हैं। पति की प्रताड़ना से तंग होकर अपने चार बच्चों के साथ अलग रह रही हूं। इसके बावजूद वह विधायक निवास पर आकर मारपीट कर गालीगलौज करते हैं।
योगिता का आरोप है कि पति पंधाना क्षेत्र के ग्राम धावड़िया की एक महिला से अवैध संबंध स्थापित कर विवाह करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पति को समझाने की तमाम कोशिशें नाकाम हो जाने के बाद ही विवाह विच्छेद कर अलग रहकर जीवन यापन करने का निर्णय लिया है। दूसरी ओर विधायक पति नवलसिंह का कहना है कि यह उनकी (पत्नी योगिता) मर्जी है। वे मेरे साथ नहीं रहना चाहती होंगी।