महंगा पड़ेगा कबूतर को दाना डालना, होगी FIR

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

गुरुवार, 31 जुलाई 2025 (09:07 IST)
Mumbai news in hindi : बंबई हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि कबूतरों के झुंड को दाना डालना सार्वजनिक परेशानी उत्पन्न करने वाला कृत्य है और इससे लोगों के स्वास्थ्य को भी खतरा है। अदालत ने मुंबई नगर निगम को ऐसी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। ALSO READ: Wife Hostage : EMI दो, पत्नी ले जाओ, झांसी में 40,000 रुपए के पर्सनल लोन के लिए बैंक की दबंगई, पुलिस की शरण में पहुंचा पति
 
जस्टिस जी.एस. कुलकर्णी और जस्टिस आरिफ डॉक्टर की पीठ ने पशु प्रेमियों के एक समूह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि यह मुद्दा जनस्वास्थ्य से जुड़ा है और सभी उम्र के लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर व संभावित खतरा है।
 
अदालत ने इस महीने की शुरुआत में बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) को महानगर में किसी भी पुराने कबूतर खाने (कबूतरों को दाना डालने के स्थान) को गिराने से रोक दिया था लेकिन कहा था कि वह इन पक्षियों के लिए दाना डालने की अनुमति नहीं दे सकती।
 
अदालत ने कहा कि अनुमति न मिलने के बावजूद लोग इन कबूतरखानों में कबूतरों को दाना डालना जारी रखे हुए हैं। यह स्थिति अब कानून की घोर अवहेलना की उभरती स्थिति से और भी जटिल हो गई है क्योंकि हमारे पहले के आदेश में कबूतरों को दाना डालने व उनके जमावड़े का समर्थन करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था तथा अब नगर निगम के अधिकारियों को इस संबंध में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोका जा रहा है।
 
उच्च न्यायालय ने इसके बाद बीएमसी को निर्देशों की अवहेलना कर कबूतरों को दाना डालने वालों को दंडित करने का निर्देश दिया। 
edited by : Nrapendra Gupta

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