इसके बाद, शिक्षक ने शिकायत दर्ज कराई जिसके आधार पर पुलिस ने शनिवार को भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 (1) (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना) तथा 299 (किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य करने) के तहत आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। अधिकारी ने बताया कि व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है।(भाषा)