महिला सवारियों के लिए हेलमेट जरूरी

शुक्रवार, 29 अगस्त 2014 (10:54 IST)
FILE
नई दिल्ली। दिल्ली में अब दोपहिया वाहनों पर पीछे बैठने वाली महिलाओं के लिए भी हेलमेट पहनना जरूरी होगा। हालांकि सिख महिलाओं के लिए हेलमेट पहनना ऐच्छिक होगा। दिल्ली सरकार ने शु्क्रवार को तत्काल प्रभाव से इसे अनिवार्य करते हुए अधिसूचना जारी कर दी।

सरकार ने नए प्रावधानों के लिए दिल्ली मोटर वाहन नियम, 1993 के नियम 115 में संशोधन किया है। 1998 में भी दिल्ली सरकार ने यह नियम बनाया था लेकिन सिख समुदाय के लोगों के विरोध के बाद इसे ऐच्छिक बनाया गया।

परिवहन विभाग के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा, ‘दिल्ली में दोपहिया वाहनों पर बैठने वाली महिला सवारियों के लिए हेलमेट पहनना अब अनिवार्य होगा। हालांकि धार्मिक आधार पर सिख महिलाओं को इसके दायरे से बाहर रखा गया है।’

परिवहन विभाग के अनुसार अकेले दिल्ली में 2012 में दोपहिया वाहनों पर बैठने वाली कुल 576 सवारियों की जान दुर्घटनाओं में चली गई थी। दोपहिया मोटर वाहनों में सबसे बड़ा खतरा हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करने से माना जाता है। (भाषा)

वेबदुनिया पर पढ़ें