केंद्रीय सूचना आयोग ने कहा है कि राष्ट्रपति आवास के टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर और ई-मेल संबंधी जानकारी का ब्योरा सूचना के अधिकार कानून के तहत उजागर नहीं किए जा सकते।
मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह ने कहा कि इस तरह की जानकारी निजी जानकारी की श्रेणी में आती है। राष्ट्रपति सचिवालय को सूचना के अधिकार कानून के तहत ऐसी कोई जानकारी देने की जरूरत नहीं है। इंदरचंद सोनी नामक एक आवेदक की याचिका पर केंद्रीय सूचना आयोग ने यह आदेश दिया।