स्विस सरकार नहीं दे रही 'कालेधन' की जानकारी

मंगलवार, 8 जुलाई 2014 (19:58 IST)
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नई दिल्ली। सरकार ने मंगलवार को बताया कि स्विस सरकार ने वहां के बैंकों में खाता रखने वाले भारतीय नागरिकों के बारे में जानकारी के लिए किए गए कुछ अनुरोधों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है, लेकिन कुछ मामलों में वह अपने घरेलू कानूनों के तहत प्रतिबंधों का उल्लेख करते हुए जानकारी नहीं दे रही है।

वित्तमंत्री अरुण जेटली ने आज राज्यसभा को बताया कि स्विटजरलैंड के साथ 7 अक्टूबर 2011 को दोहरा कराधान निषेध संधि (डीटीएसी) का संशोधन लागू हुआ था। इसके बाद, स्विस बैंकों में खाता रखने वाले भारतीय नागरिकों के बारे में जानकारी के लिए विशिष्ट मामलों में कई अनुरोध किए गए।

जेटली ने बताया कि कुछ अनुरोधों में स्विस सरकार ने डीटीएसी में गोपनीयता खंड की शर्तों के अनुसार जानकारी दे दी लेकिन कुछ मामलों में वह अपने घरेलू कानूनों के तहत प्रतिबंधों का उल्लेख करते हुए जानकारी नहीं दे रही है।

उन्होंने बताया कि 22 और 23 जून को कुछ समाचार पत्रों की खबरों में कहा गया था कि स्विस बैंकों में रखी निधियों के वास्तविक स्वामियों की पहचान के लिए की गई एक सतत् प्रक्रिया में कुछ लोगों तथा संस्थाओं की पहचान हुई है जो भारत के अलावा विदेश में दूसरी वैधानिक संस्थाओं के जरिए स्विस बैंकों में वह राशि रख सकते हैं जिस पर कर न लगाया गया हो।

जेटली ने बताया कि डीटीएसी के अनुच्छेद 26 के उपबंधों के तहत स्विस प्राधिकारियों को 23 जून 2014 को एक पत्र लिखकर इस संबंध में जानकारी मांगी गई थी। (भाषा)

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