नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सरदारपुरा और औध दंगे मामले में 14 दोषियों को सशर्त जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने इंदौर और जबलपुर में विधिक अधिकारियों से कहा है कि वे जमानत के दौरान दोषियों द्वारा आध्यात्मिक और सामाजिक कार्य करने को सुनिश्चित करें। सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों को दो अलग-अलग बैच में रखा। एक बैच को इंदौर और एक बैच को जबलपुर भेजा।