दिल्ली सरकार ने घटना के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं और पुलिस ने इस संबंध में इमारत के मालिक धर्मेंद्र, उसके व्यापारिक सहयोगी सचिन और सचिन के पिता रोशन लाल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) के तहत मामला दर्ज किया है जिसमें अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान है। इन लोगों ने अशोक विहार में इमारत को किराए पर उठाया था। सभी आरोपी फरार हैं।