क्या हुआ था 2006 में : नागराज मामले में पांच जजों की ही एक संवैधानिक बेंच ने फैसला दिया था कि सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति (SC-ST) वर्गों को संविधान के अनुच्छेद 16 (4) और 16 (4ख) के अंतर्गत रिजर्वेशन दिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए किसी भी सरकार को कुछ मानदंडों को पूरा करना होगा।