नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को केंद्र व भारतीय रिजर्व बैंक से कहा कि वह नए नोटों व सिक्कों के स्वरूप की समीक्षा करें, क्योंकि दृष्टिबाधित लोगों को इनकी पहचान व इस्तेमाल में परेशानी हो रही है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल व न्यायाधीश सी हरिशंकर की पीठ ने केंद्र व भारतीय रिजर्व बैंक से कहा है कि उसे 50 रुपए व 200 रुपए के नए नोटों की समीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि दृष्टिबाधित लोगों को उनकी पहचान व इस्तेमाल में दिक्कत हो रही है। यह दिक्कत इन नोटों के आकार व छपाई के कारण है।
अदालत ने कहा, यह मुद्दा ऐसा है जिसके आपको खुद ही सुलझाना होगा। आप (सरकार, आरबीआई व याचिकाकर्ता) साथ बैठें और इसे सुलझाएं। पीठ ने कहा कि अधिकारियों को इस बारे में जानकर दृष्टिबाधित विशेषज्ञों व अन्य लोगों से विचार-विमर्श करना चाहिए।