बयान में कहा गया है कि यह निर्णय सिर्फ भारतीयों के लिए है, जो आधार नंबर हासिल करने के योग्य हैं। यदि कोई व्यक्ति भारत में 182 दिन या एक वर्ष से रह रहे वह आधार नंबर के लिए आवेदन करने के योग्य है। रिटर्न भरने में आधार सिर्फ उनके लिए आवश्यक नहीं होगा जो आधार अधिनियम 2016 के तहत भारत के नागरिक नहीं हैं। (वार्ता)