आयकर रिटर्न के लिए जरूरी हुआ आधार

बुधवार, 5 अप्रैल 2017 (23:36 IST)
नई दिल्ली। केंद्र सरकार हर भारतीय के लिए आधार कार्ड आवश्यक करना चाहती है। इसी तरफ कदम उठाते हुए सरकार ने पैन कार्ड और आयकर रिटर्न भरने के लिए आधार को आवश्यक बनाते हुए 1 जुलाई 2017 से इसको प्रभावी कर दिया है।
 
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इस संबंध में जारी एक बयान में कहा कि वित्त विधेयक 2017 में आयकर कानून 1961 की धारा 139 एए में संशोधन किया गया है और आधार को आयकर रिटर्न भरने के लिए तथा पैन नंबर के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक बनाया गया है जो 1 जुलाई 2017 से लागू होगा।
 
बयान में कहा गया है कि यह निर्णय सिर्फ भारतीयों के लिए है, जो आधार नंबर हासिल करने के योग्य हैं। यदि कोई व्यक्ति भारत में 182 दिन या एक वर्ष से रह रहे वह आधार नंबर के लिए आवेदन करने के योग्य है। रिटर्न भरने में आधार सिर्फ उनके लिए आवश्यक नहीं होगा जो आधार अधिनियम 2016 के तहत भारत के नागरिक नहीं हैं। (वार्ता)

वेबदुनिया पर पढ़ें