श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी गजट अधिसूचना के अनुसार केंद्र सरकार के अंशदान एवं योजना के अंतर्गत कर्मचारी पेंशन योजना की पेंशन एवं सदस्यता लाभ जारी रखने के इच्छुक सदस्यों एवं पेंशनभोगियों से अपेक्षा है कि वे उनके आधार कार्ड होने का प्रमाण दें या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा जारी प्रक्रिया के अनुरूप अपना आधार प्रमाणन कराएं।
ऐसे पेंशनभोगी उनका आधार कार्ड बनने तक नियोक्ता या ईपीएफओ के फील्ड अधिकारी द्वारा यूनिक अकाउंट नंबर के साथ जारी पहचान पत्र, आधार आवेदन की पावती रसीद या किसी अन्य मान्य पहचान पत्र जैसे मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि दिखाकर पेंशन लेना जारी रख सकते हैं। किसी गजेटेड अधिकारी या तहसीलदार द्वारा जारी फोटोयुक्त प्रमाणपत्र भी इस उद्देश्य के लिए मान्य प्रमाणपत्र होंगे।
ईपीएफओ को निर्देश दिया गया है कि यदि किसी प्रखंड, तहसील या ताल्लुक में आधार पंजीकरण केंद्र नहीं है तो वह सुविधाजनक स्थानों पर इसके लिए व्यवस्था करे। साथ ही उससे कहा गया है कि वह आधार कार्ड की इस अनिवार्यता की मीडिया तथा अन्य माध्यमों से प्रचार करे और उन पेंशनभोगियों को उनके निकटस्थ आधार पंजीकरण केंद्र के बारे में बताएं जिन्होंने अब तक इसके लिए आवेदन नहीं किया है। (वार्ता)