आम आदमी पार्टी (AAP) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आदेश दिया है कि वह राउज एवेन्यू स्थित पार्टी दफ्तर को 15 जून तक खाली करे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बनाया गया दफ्तर दिल्ली हाईकोर्ट को दी गई जमीन पर अतिक्रमण है। इस मामले में 14 फरवरी को भी सुनवाई हुई थी। इस दौरान चीफ जस्टिस ने नाराजगी जताते हुए कहा था कि इसमें कानूनों को तोड़ा जा रहा है और वह इसकी अनुमति किसी को भी नहीं दे सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्टी दफ्तर के लिए जमीन के लिए केंद्र के समक्ष आवेदन करना होगा। इस जमीन का उद्देश्य राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए अतिरिक्त कोर्टरूम का निर्माण करना है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट ने यह वक्त दिया है।
AAP की तरफ से पैरवी कर रहे अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि 2015 में इसे पार्टी को आवंटित किया गया था। 6 राष्ट्रीय पार्टियों में से एक होने के नाते मैं मुख्यालय के लिए एक भूखंड का हकदार हूं। हमें चुनाव से पहले सड़क पर नहीं उतारा जा सकता। इस मामले को कुछ राजनीतिक सहयोग के माध्यम से हल किया जा सकता है।
कोर्ट में एक याचिका दाखिल करके कहा गया था कि आप का दफ्तर दिल्ली हाईकोर्ट को आवंटित राउज एवेन्यू के प्लॉट पर चल रहा है। यहां पहले दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मंत्री का आवास था, लेकिन बाद में इसमें AAP ने अपना दफ्तर बना लिया। इस मामले में आम आदमी पार्टी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने कोर्ट को भ्रमित किया है। यहां कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है। यह जमीन दिल्ली सरकार के द्वारा आप को दी गई है। वेबदुनिया न्यूज