'लव जिहाद' पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

मंगलवार, 24 नवंबर 2020 (12:15 IST)
उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की चर्चाओं के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि अलग-अलग धर्म होने की वजह से किसी की शादी नहीं रोक सकते।
 
हाईकोर्ट ने कहा कि पसंद का साथी चुनना किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। सरकार या परिवार को इसके विरोध का हक नहीं है। 
 
उल्लेखनीय है यूपी सरकार लव‍ जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की तैयारी कर रही है। दूसरी ओर, यूपी लॉ कमीशन के अध्यक्ष एसएन मित्तल ने कहा कि इस तरह के मामलों में पीड़ित परिवार ही शिकायत कर सकता है। पीड़ित परिवार की शिकायत पर जांच होगी।

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