नई दिल्ली। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका लगा है। बुधवार को सर्वोच्च न्यायालय ने अमिताभ को आयकर विभाग की याचिका के पक्ष में फैसला सुनाया। आयकर विभाग ने सोनी टीवी पर आए मशहूर कार्यक्रम 'कौन बनेगा करोड़पति' (केबीसी) से अमिताभ को हुई आय में कर में छूट देने के बंबई उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी हुई है।
आयकर विभाग की याचिका का निपटान करते हुए पीठ ने कहा कि हालांकि 29 दिसंबर, 2006 के पुनर्मूल्यांकन के आदेश का योग्यता के आधार पर परीक्षण नहीं किया गया, इसलिए कर निर्धारिती अगर चाहे तो वह ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है।