गांव सिठाना में आयोजित बैठक में आज ग्राम पंचायत ने निर्णय लिया कि अगर डेरा संचालक सुखानंद महाराज (80) पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप सिद्ध हुआ तो ग्राम पंचायत चार एकड़ में फैले डेरे को अपने कब्जे में ले लेगी और वहां पर रहने वाले सभी सेवादारों को बाहर निकाल दिया जाएगा। बाद में पंचायती जमीन को ठेके पर देकर पैसे को गांव के विकास के कार्यों में लगाएगी।
गौरतलब है कि पानीपत के वार्ड-23 की एक महिला ने डेरा महंत सुखानंद, कृष्ण, गुलाब, मौजी पर अपहरण कर मारपीट करना, जान से मारने की धमकी एवं सामूहिक दुष्कर्म का मामला थाना मॉडल टाउन में दर्ज कराया था। इसी बात को लेकर आज ग्राम पंचायत ने निर्णय लिया है। सरपंच सतपाल बाजीगर ने बताया कि अगर इस मामले में बाबा किसी भी रूप में दोषी पाया गया तो डेरे को अपने कब्जे में ले लेगी।
इससे पहले, बुधवार को सिठाना सरपंच सतपालसिंह की अगुवाई में गांव के लोग डीएसपी देशराज से मिले और महिला को झूठा करार देते हुए आरोप लगाया कि उसने पैसे हड़पने के लिए यह मुकदमा दर्ज कराने की बात कही थीं। साथ ही बाबा के खिलाफ दर्ज मुकदमे को रद्द कर महिला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की थी। उनका कहना था कि आरोपित महंत सुखानंद वयोवृद्ध हैं और वह अक्सर तपस्या पर रहते हैं।