उन्होंने बताया कि उपभोक्ता मामलों के विभाग ने सूचित किया है कि उपलब्ध सूचना के अनुसार टीवी, प्रिंट और उत्पाद पैकिंग समेत विभिन्न मीडिया में आने वाले विज्ञापनों को लेकर अप्रैल 2015 से जुलाई 2016 के बीच पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के 33 विज्ञापनों के खिलाफ शिकायत मिली है। ये शिकायतें भोज्य और पेय पदार्थों, पर्सनल केयर, हेल्थ केयर आदि के विज्ञापनों को लेकर हैं।
राठौड़ ने उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा दी गई सूचना के हवाले से बताया कि शिकायत वाले 21 विज्ञापनों में से 17 विज्ञापन भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई) का उल्लंघन के रूप में देखे गए हैं, लेकिन बाकी 4 उत्पाद पैकिंग विज्ञापन एएससी आई के विज्ञापन स्वनियमन की संहिता का उल्लंघन नहीं पाए गए हैं। इसी प्रकार 8 शिकायतों में से 6 उत्पाद पैकिंग विज्ञापन एएससीआई के मानकों के विपरीत पाए गए हैं।
उन्होंने बताया कि पतंजलि के खिलाफ शिकायत के 4 मामलों में से 2 टीवी विज्ञापन एएससीआई के स्वनियमन संहिता के उल्लंघन के रूप में पाए गए हैं। मंत्री ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं भारतीय मानक प्राधिकरण (एफएसएसआई) ने सूचित किया है कि उन्होंने पतंजलि समेत विभिन्न फूड बिजनेस ऑपरेटरों द्वारा भ्रामक दावों संबंधी शिकायतों का संज्ञान लिया है। (भाषा)