अदालत ने कहा कि जेएनयू छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया पर जिस प्रकार की भूमिका का आरोप है, वह इन दोनों आरोपियों के विरुद्ध लगे आरोपों से भिन्न नहीं है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीतेश सिंह ने 25,000 रुपए के निजी बांड और उतनी ही राशि के मुचलके पर दोनों आरोपियों को राहत दी। दोनों ने उसका पालन किया और दोनों को 19 सितंबर तक के लिए रिहा करने का आदेश दिया गया।