जेएनयू मामला : उमर खालिद और अनिर्बान को जमानत

शुक्रवार, 18 मार्च 2016 (16:13 IST)
नई दिल्ली। पिछले महीने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) परिसर में कथित रूप से राष्ट्रविरोधी नारे लगाने को लेकर राजद्रोह के आरोप का सामना कर रहे वहां के छात्रों-उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य को शुक्रवार को यहां की एक अदालत ने कन्हैया कुमार के साथ समानता के आधार पर छह महीने के लिए अंतरिम जमानत दे दी।
 
अदालत ने कहा कि जेएनयू छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया पर जिस प्रकार की भूमिका का आरोप है, वह इन दोनों आरोपियों के विरुद्ध लगे आरोपों से भिन्न नहीं है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीतेश सिंह ने 25,000 रुपए के निजी बांड और उतनी ही राशि के मुचलके पर दोनों आरोपियों को राहत दी। दोनों ने उसका पालन किया और दोनों को 19 सितंबर तक के लिए रिहा करने का आदेश दिया गया।
 
जेएनयू के इतिहास अध्ययन केंद्र के दो अध्यापक- संगीता दास गुप्ता और रजत दत्ता क्रमश: अनिर्बान और उमर के लिए जमानतदार बने। जमानत अर्जियों पर अदालत ने कहा कि उमर और अनिर्बान के विरुद्ध लगाए गए आरोप वाकई गंभीर प्रकृति के हैं, लेकिन जैसा कि पुलिस ने खुद ही दावा किया है कि इस घटना का वीडियो फुटेज फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया है, उसके विश्लेषण एवं अंतिम रिपोर्ट में निश्चित ही वक्त लगेगा। (भाषा)

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