Supreme Court News: उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) के फैसले से देशभर के बीएड अभ्यर्थियों को बड़ा झटका दिया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने एनसीपीई और केंद्र सरकार की एसएलपी खारिज करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया है। इस फैसले के बाद अब केवल BTC डिप्लोमाधारक ही तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा लेवल-1 में पात्र होंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से राजस्थान में भी असर पड़ेगा।
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय किशनकौल के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने शुक्रवार को एनसीपीई व केन्द्र सरकार की एसएलपी सहित मुकेश कुमार व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. मनीष सिंघवी ने सरकार का पक्ष रखा। डिप्लोमाधारियों की ओर से अधिवक्ता विज्ञान शाह ने अपना पक्ष रखा।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार के नोटिफिकेशन को वैध बताया। राजस्थान हाईकोर्ट ने बीएड डिग्रीधारियों को कक्षा 1 से 5 तक के लिए पात्र मानने वाले नोटिफिकेशन को रद्द किया था। राजस्थान हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही बताया। इसके साथ ही एनसीपीई और केंद्र सरकार की एसएलपी को खारिज कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से देशभर के बीटीसी अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। वहीं बीएड अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। राजस्थान के भी लाखों बीएड पास कैंडिडेट्स पर इस फैसले का असर पड़ेगा। इस फैसले के बाद अब अब तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा लेवल-1 के लिए केवल BTC डिप्लोमाधारक ही पात्र होंगे। इससे पहले एनसीपीई ने बीएड अभ्यर्थियों को भी लेवल-1 के लिए पात्र माना था।