Bengaluru News : बेंगलुरु की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा दायर एक मामले में शुक्रवार को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को समन जारी कर 28 मार्च को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा।
भाजपा ने कांग्रेस नेताओं पर आरोप लगाया था : विशेष न्यायाधीश जे प्रीत ने कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी और विभिन्न आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का भी निर्देश दिया। भाजपा ने कांग्रेस नेताओं पर तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई सहित अपने नेताओं के खिलाफ झूठे विज्ञापन देने का आरोप लगाया था। पिछले साल कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने भाजपा पर 40 प्रतिशत भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था और तत्कालीन सत्तारूढ़ पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए अखबारों में कई विज्ञापन दिए थे।
कांग्रेस ने पूर्व सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार रेट कार्ड भी प्रकाशित किया था : शहरभर में तत्कालीन मुख्यमंत्री की तस्वीर के साथ पे-सीएम पोस्टर प्रदर्शित करके बोम्मई को लक्षित करते हुए एक पोस्टर अभियान भी शुरू किया गया था। कांग्रेस ने पूर्व सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार रेट कार्ड भी प्रकाशित किया था। विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा ने विज्ञापनों से पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था।
पार्टी के वकील विनोद कुमार ने अदालत में दलील दी कि झूठे विज्ञापनों से भाजपा की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। दलीलें सुनने के बाद 42वें अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) की अदालत ने इस मामले के संबंध में कांग्रेस नेताओं को 28 मार्च को पेश होने का आदेश दिया। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour