Bibhav Kumar sent to 14 day judicial custody : दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार को शुक्रवार को यह कहते हुए 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया कि जांच अभी प्रारंभिक चरण में है और इसे पूरा करने में समय लगेगा। केजरीवाल के निजी सहायक कुमार ने 13 मई को मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल के साथ कथित तौर पर मारपीट की थी।
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल ने कहा, मुझे लगता है कि जांच अभी प्रारंभिक चरण में है और इसे पूरा करने के लिए समय की आवश्यकता होगी। दोनों पक्षों की दलीलों और मामले के तथ्यों के मद्देनजर आरोपी बिभव कुमार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है और उन्हें 14 जून को पेश किया जाए।
इस बीच, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कुमार की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका की विचारणीयता पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। इससे पहले सोमवार को कुमार की जमानत याचिका एक सत्र अदालत ने यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि प्रतीत होता है कि प्राथमिकी दर्ज कराने का मालीवाल का कोई पूर्व नियोजित इरादा नहीं था और उनके द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज नहीं किया जा सकता।
गिरफ्तारी के कारण उनकी अग्रिम जमानत याचिका निरर्थक हो गई : कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था। उसी दिन एक मजिस्ट्रेट अदालत ने उन्हें पांच दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया था और कहा था कि उनकी गिरफ्तारी के कारण उनकी अग्रिम जमानत याचिका निरर्थक हो गई है। उन्हें पिछले शुक्रवार को चार दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। कुमार के खिलाफ प्राथमिकी 16 मई को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई थी। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour