मुजफ्फरपुर। बिहार में मुजफ्फपुर जिले की एक अदालत ने बॉलीवुड की आने वाली फिल्म ‘द एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर’ में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहनसिंह की छवि धूमिल करने के मामले को लेकर दायर शिकायती मुकदमें में मंगलवार को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया।
अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी सबा आलम की अदालत ने अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए कांटी के थानाध्यक्ष को अभिनेता अनुपम खेर समेत अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। अदालत ने मुख्य अभिनेता अनुपम खेर के अलावा अक्षय खन्ना, अर्जुन माथुर, आहना कुमार समेत फिल्म से जुड़े कई अन्य लोगों के खिलाफ यह आदेश दिया।
ओझा ने अपनी याचिका में दावा किया है कि फिल्म में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहनसिंह एवं उनके तत्कालीन मीडिया सलाहकार संजय बारू की भूमिका निभाने वाले अनुपम खेर एवं अक्षय खन्ना के अभिनय से सिंह एवं बारू की छवि धूमिल हुई है।
साथ ही इस फिल्म में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) की अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी एवं प्रियंका वाडरा की प्रतिष्ठा को भी आघात पहुंचाया गया है। इसके अलावा याचिका में फिल्म के निर्देशक एवं निर्माता के खिलाफ भी शिकायत की गई है।
इससे पूर्व अधिवक्ता ने अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में 02 जनवरी, 2019 को फिल्म को लेकर अभिनेता अनुपम खेर एवं अन्य के खिलाफ याचिका दायर की थी। (वार्ता)