मुंबई। यह उल्लेख करते हुए कि इन दिनों स्कूल कानून को अपने हाथों में ले रहे हैं और वे पैसा कमाने का धंधा बन चुके हैं, बंबई उच्च न्यायालय ने एक बच्चे को उचित कारण के बिना निकाले जाने पर दक्षिण मुंबई स्थित एक निजी स्कूल को नोटिस जारी किया।
पत्र में आरोप लगाया गया, 'स्कूल ने शुरू में 1,09,500 रुपए का शुल्क मांगा जो मैंने दे दिया जिसकी मेरे पास रसीद है। हालांकि, बाद में स्कूल ने ड्रेस, स्कूली किताबों, बैग और अन्य चीजों के लिए 50 हजार रुपए नकद मांगे। जब मैंने अतिरिक्त राशि मांगे जाने पर आपत्ति जताई तो स्कूल अधिकारियों ने मुझे और मेरे परिवार को धमकी देनी शुरू कर दी।'