Shahjahan Sheikh : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा तृणमूल कांग्रेस के निलंबित नेता शाहजहां शेख की हिरासत सीबीआई को नहीं सौंपे जाने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) को पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करने की बुधवार को अनुमति दी।
अदालत ने कहा कि राज्य पुलिस इस मामले में लुकाछुपी का खेल खेल रही है। मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी जानी चाहिए। अदालत ने पुलिस से शाम 4:15 तक आरोपियों को पुलिस को सौंपने को कहा।
ईडी की ओर से पेश डिप्टी सॉलीसिटर जनरल धीरज त्रिवेदी ने अवमानना याचिका दाखिल करने की अनुमति देने का अनुरोध किया और साथ ही मामले पर तत्काल सुनवाई का भी अनुरोध किया। उन्होंने दावा किया कि शेख की सीबीआई हिरासत का वक्त जाया हो रहा है।
Handover of Sandeshkhali accused Shahjahan Sheikh to CBI | Calcutta High Court observes that state police have played hide and seek in the matter. The accused is a highly political influencer. The investigation should be handed over to CBI and the custody of the accused by 4:15… pic.twitter.com/mON31HihnF
उच्च न्यायालय ने मंगलवार को निर्देश दिया था कि संदेशखाली में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों पर हमले की जांच का मामला और टीएमसी के निलंबित नेता शाहजहां शेख की हिरासत सीबीआई को सौंपी जाए।
हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शिवज्ञानम की अगुवाई वाली पीठ ने मंगलवार को ईडी के अधिकारियों पर हमला मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने का आदेश दिया था। न्यायमूर्ति हरीश टंडन और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने ईडी को याचिका दायर करने की अनुमति दे दी।
इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने बुधवार को ईडी अधिकारियों पर हमले की जांच सीबीआई को सौंपने के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को उच्चतम न्यायालय में तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया।
सीबीआई ने मामले की जांच अपने हाथ में लेने के लिए पश्चिम बंगाल पुलिस से संपर्क किया। एजेंसी की एक टीम शेख को हिरासत में लेने के लिए अर्धसैनिक बलों के साथ कोलकाता स्थित सीआईडी कार्यालय भी पहुंची, लेकिन उसे हिरासत नहीं सौंपी गई।
सीआईडी ने कहा कि संदेशखालि के नेता को केंद्रीय एजेंसी को नहीं सौंपा गया, क्योंकि राज्य सरकार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील की है।