रिजर्व बैंक के वकील ने कहा कि पीआईएल का इस्तेमाल वित्तीय और आर्थिक फैसलों को चुनौती देने के लिए हथियार के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। ये फैसले केंद्रीय बैंक ने अपने प्रशासनिक और सांविधिक अधिकारों का इस्तेमाल कर जनहित में लिए हैं। इस पर पीठ ने रिजर्व बैंक से सुनवाई की अगली तारीख 5 दिसंबर तक हलफनामा देने को कहा।
रिजर्व बैंक के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार 6 महानगरों- दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद तथा बेंगलुर के बैंक ग्राहकों को 1 महीने में बिना किसी शुल्क से एटीएम से सिर्फ 5 निकासी की अनुमति है। इस सीमा से अधिक प्रत्येक बार ग्राहक को 20 रुपए का शुल्क देना होगा। (भाषा)