अधिकारियों ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम के अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (ए) (लापरवाही भरे कृत्य के कारण मौत), 279 (सड़क पर लापरवाही से वाहन चलाना) और 337 (किसी की जान और दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने के कारण मौत) के तहत कासा थाने में मामला दर्ज किया गया है।
मिस्त्री (54) और उनके दोस्त जहांगीर पंडोले की चार सितंबर, 2022 को मुंबई से सटे पालघर जिले में मुंबई-अहमदाबाद राजमार्ग पर एक कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। दोनों मर्सिडीज कार की पिछली सीट पर बैठे थे जबकि अनाहिता कार चला रही थीं और उनके पति डेरियस पंडोले भी अगली सीट पर बैठे थे। पंडोले दंपति हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
पुलिस की ओर से जारी बयान के मुताबिक, जांच के दौरान गवाहों से पूछताछ की गई और क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय तथा मर्सिडीज बेंज इंडिया, पुणे से रिपोर्ट प्राप्त की गई। बयान में कहा गया, रिपोर्ट और जांच के आधार पर यह पाया गया है कि दुर्घटना तेज और लापरवाही से वाहन चलाने के कारण हुई थी। इसलिए डॉ. अनाहिता पंडोले के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।