CBI की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सोमवार को इस मामले को शीर्ष अदालत में उठाते हुए इसकी सुनवाई आज ही करने का आग्रह किया था, लेकिन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा कि ऐसा इतना जरूरी नहीं है कि इस मामले की आज ही सुनवाई हो।
मेहता ने कहा कि CBI टीम के अधिकारियों को गिरफ्तार कर उन्हें हिरासत में रखा गया और इस मामले में कोलकाता पुलिस कमिश्नर को तुरंत आत्मसमर्पण करना चाहिए। याचिका में CBI ने यह आग्रह भी किया था कि कोलकाता पुलिस प्रमुख को शारदा मामले की जांच में सहयोग करने के लिए निर्देश दिए जाएं। न्यायमूर्ति गोगोई ने सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस मामले पर मंगलवार को सुनवाई होगी।