शिकायत के अनुसार योजना के दोषियों ने कथित रूप से पिछले साल 11 जुलाई को देश के एक प्रमुख अखबार में योजना का कथित भ्रामक विज्ञापन दिया था, जिसमें प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के तहत कर्ज की पेशकश की गई थी और कोई भी सत्यमेव ग्रुप की वेबसाइट पर लॉगिन कर किसी तरह के शुल्क के बिना, शून्य प्रतिशत ब्याज पर बिना किसी गारंटर के, 12 घंटा के अंदर 60 प्रतिशत छूट के प्रावधान के साथ इसका लाभ उठा सकता था।