इसमें राज्यों को क्षतिपूर्ति के लिए जीएसटी दर पर उपकर लगाने का प्रावधान किया गया है। इसी के तहत मोटर कारों और अन्य मोटर वाहनों पर अधिकतम 15 फीसदी उपकर लगाने का प्रस्ताव किया गया है। इसमें रेसिंग कार और स्टेशन वैगन भी शामिल हैं। हालांकि चालक समेत 10 या इससे ज्यादा लोगों की क्षमता वाले वाहनों को इससे बाहर रखा गया है।