उन्होंने बताया कि इस मामले में भी 23 जनवरी को वर्तिका सिंह व गवाहों उत्कर्ष विक्रम, अजीत प्रताप सिंह, बृजेश सिंह, कृष्ण प्रताप सिंह, किरण सिंह आदि को बयान देने के लिए तलब किया गया है। वर्तिका ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और उनके दो सहयोगियों के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था।
अधिवक्ता ने वर्तिका के आरोपों के हवाले से बताया, वर्तिका ने आरोप लगाया था कि मंत्री के निजी सचिव विजय गुप्ता और रजनीश सिंह ने उनसे महिला आयोग का सदस्य बनाने के लिए एक करोड़ रुपए की मांग की और बाद में इसे कम करते हुए 25 लाख रुपए मांगे।
आरोप है कि जिन फर्जी पत्रों के जरिए वर्तिका को महिला आयोग का सदस्य बनाए जाने का वाट्सऐप रजनीश सिंह द्वारा भेजा गया और जिसे केंद्रीय मंत्री के निजी सचिव ने उपलब्ध कराया था, उन लोगों से पुलिस ने न पूछताछ की और न ही गिरफ़्तार किया है।(भाषा)