Crackdown on Arvind Kejriwal in money laundering case : प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में पेश नहीं होने पर शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ यहां एक अदालत में शिकायत दाखिल की।
शिकायत अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा के समक्ष दाखिल की गई, जिन्होंने मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को तय की। न्यायाधीश ने कहा, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 50 के अनुपालन में उपस्थित नहीं होने को लेकर नई शिकायत प्राप्त हुई है।
न्यायाधीश ने आंशिक दलीलें सुनीं और मामले की सुनवाई को स्थगित कर दिया। न्यायाधीश ने कहा, यह नई शिकायत का मामला है। दलीलें सुनी गईं। शेष दलीलें सात फरवरी, 2024 को रखी जाएंगी। केजरीवाल शुक्रवार को पांचवें समन पर भी ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए। ईडी ने उन्हें बुधवार को यह समन जारी किया था।
समन को बताया गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित : पिछले चार महीनों में चार बार तलब किए जाने के बावजूद समन को गैर कानूनी बताते हुए वह ईडी के सामने पेश नहीं हुए। मुख्यमंत्री केजरीवाल के पास किसी भी विभाग का प्रभार नहीं है। केजरीवाल ने पूर्व में ईडी को एक पत्र लिखकर समन को गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित बताया था। केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि समन का उद्देश्य उन्हें चुनाव प्रचार करने से रोकना है।
आम आदमी पार्टी (AAP) ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आप के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं में शामिल होने के आरोप में न्यायिक हिरासत में हैं। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour