कहा जा रहा है कि केरिपुब कीं 41वीं बटालियन में तैनात कांस्टेबल ने पहले मीनल खान नाम की एक पाकिस्तानी महिला से शादी करने की अनुमति के लिए अनुरोध प्रस्तुत किया था। हालांकि, विभाग द्वारा प्रक्रिया या मंजूरी दिए जाने से पहले, कथित तौर पर 24 मई, 2024 को व्हाट्सएप वीडियो कॉल के माध्यम से विवाह संपन्न हो गया। इस कथित अनधिकृत कृत्य ने औपचारिक समीक्षा और अनुशासनात्मक प्रक्रिया शुरू कर दी है।
बिना अनुमति निकाह : बताया जा रहा है कि कांस्टेबल मुनीर अहमद ने विभाग को विभिन्न घटनाक्रमों के बारे में सूचित नहीं किया। संदेश में कहा गया है कि पाकिस्तानी लड़की के साथ अनुमति देने का मामला विभाग यानी केरिपुब के पास लंबित था, लेकिन मुनीर अहमद ने विभाग से निर्णय या अनुमति का इंतजार किए बिना मीनल खान के साथ निकाह कर लिया।
नहीं मिली थी मंजूरी : केरिपुब के सूत्र कहते थे कि केंद्र को भेजी गई रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कांस्टेबल ने अदालत में दावा किया कि उसने केरिपुब को अपनी शादी के बारे में सूचित किया था, लेकिन ऐसी कोई मंजूरी नहीं दी गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि शादी व्हाट्सएप काल के जरिए डिजिटल तरीके से की गई, जिससे प्रक्रियात्मक और कानूनी वैधता पर सवाल उठ रहे हैं। अपने पाकिस्तानी जीवनसाथी की मौजूदगी और वीजा स्थिति का खुलासा न करना संभावित सुरक्षा चिंता का विषय है।
याद रहे हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले और सभी पाकिस्तानी नागरिकों को निर्वासित करने के भारत सरकार के निर्देश के मद्देनजर खान को निर्वासन के लिए वाघा सीमा पर ले जाया गया। हालांकि, जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय ने उसे आगे की सुनवाई तक 29 अप्रैल, 2025 को 10 दिन के लिए रहने की अनुमति दी। केरिपुब ने निष्कर्ष निकाला है कि कांस्टेबल ने सीसीएस (आचरण) नियम, 1964 के नियम 21(3) के तहत आचरण नियमों का उल्लंघन किया है और अब विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है। वैसे इस संबंध में मुनीर अहमद या केरिपुब का वक्तव्य प्राप्त नहीं हो सका था।