सरकार का कहना है कि जहरीली सुई लगाकर, गोली मारकर, करंट या गैस चैंबर जैसे तरीकों को अपनाना फांसी की तुलना में अमानवीय है। न्यायालय ने पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार से पूछा था कि क्या सजा-ए-मौत में फांसी के अलावा कोई और वैकल्पिक तरीका भी हो सकता है। इसी के बाद केंद्र सरकार ने न्यायालय में हलफनामा दायर किया है।
याचिकाकर्ता ने फांसी को मौत का सबसे दर्दनाक और बर्बर तरीका बताते हुए जहरीली सूई लगाने, गोली मारने, गैस चैंबर या बिजली के झटके देने जैसी सजा की मांग की थी। (वार्ता)