अदालत ने कहा कि जांच एजेंसी के अनुसार, वह सूचना साझा करने के लिए केंद्र द्वारा जारी मीडिया नीति पर परामर्श का पालन कर रही है। न्यायाधीश ने कहा कि अखबार की कतरनें याचिकाकर्ता के निजी जीवन से संबंधित नहीं हैं, बल्कि केवल उस जांच के बारे में है जो याचिकाकर्ता के खिलाफ की जा रही है, जो एक सार्वजनिक हस्ती हैं और इसका उनके निजी जीवन से कोई लेना-देना नहीं है।