हाईकोर्ट ने लगाई AIIMS की नर्स हड़ताल पर रोक

Webdunia
मंगलवार, 15 दिसंबर 2020 (17:14 IST)
नई दिल्ली। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में नर्स यूनियन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगाने का आदेश दिया है। कोर्ट के जस्टिस नवीन चावला ने एम्स की याचिका पर अपना फैसला सुनाया और नर्सों की अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रोक लगाने को कहा है। 
 
एम्स प्रशासन की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि नर्सों की मांगों पर विचार किया जा रहा है। एम्स ने कोर्ट से कहा कि covid-19 महामारी का समय है, लिहाजा हड़ताल पर नहीं जा सकते।
 
एम्स नर्स यूनियन (AIIMS Nursing Union) कल से ही हड़ताल पर है। यूनियन का कहना है कि उनकी कई मांगें हैं, जिन्हें सरकार और एम्स प्रशासन नहीं मान रहे हैं. ऐसे में उनके पास हड़ताल पर जाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा है।
ALSO READ: किसान की खुली लॉटरी, 60 लाख का हीरा पाकर बना लखपति
नर्सों की हड़ताल से मरीजों की परेशानी बढ़ गई थी। नर्सिंग यूनियन का आरोप है कि एम्स प्रशासन बात करने को तैयार नहीं है। इधर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश नहीं मानने वालों पर कार्रवाई होगी। 
ALSO READ: Corona Effect: महामारी की वजह से घटी परिवारों की बचत
हड़ताल को देखते हुए एम्स प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया। हड़ताल जारी रहने तक बाहर से नर्सों का इंतजाम करने का निर्णय लिया गया है। करीब 170 नर्सों को बाहर से आउटसोर्स किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट पर नार्सिंग स्टाफ की भर्ती करने के लिए एम्स की ओर से इश्तेहार भी दिया गया था। 

सम्बंधित जानकारी

अगला लेख