क्‍या अरविंद केजरीवाल को मिलेगी जमानत, मंगलवार को दिल्‍ली हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला

वेबदुनिया न्यूज डेस्क
सोमवार, 24 जून 2024 (19:53 IST)
Delhi High Court will give verdict in Arvind Kejriwal's bail case : दिल्ली उच्च न्यायालय प्रवर्तन निदेशालय की उस याचिका पर अपना फैसला मंगलवार को सुनाएगा, जिसमें आबकारी घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया है। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को ईडी द्वारा चुनौती दिए जाने के बाद 21 जून को आदेश सुरक्षित रख लिया था।
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निचली अदालत के फैसले को ईडी द्वारा चुनौती : दिल्ली उच्च न्यायालय इस मामले में अपना फैसला मंगलवार को दोपहर बाद 2:30 बजे सुनाएगा। न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की अवकाशकालीन पीठ ने निचली अदालत के फैसले को ईडी द्वारा चुनौती दिए जाने के बाद 21 जून को आदेश सुरक्षित रख लिया था। उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाए जाने तक निचली अदालत के फैसले के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी थी।
 
केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते थे, यदि... : आप के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था। वह तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते थे, यदि उच्च न्यायालय ने ईडी को अंतरिम राहत नहीं दी होती। निचली अदालत ने 20 जून को केजरीवाल को जमानत दे दी थी और एक लाख रुपए के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया था।
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निचली अदालत ने साथ ही कुछ शर्तें भी लगाई थीं, जिसमें यह भी शामिल था कि वह जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। ईडी ने दलील दी है कि निचली अदालत का आदेश विकृत, एकतरफा और गलत था तथा निष्कर्ष अप्रासंगिक तथ्यों पर आधारित थे।
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 2022 में आबकारी नीति को रद्द कर दिया था : दिल्ली आबकारी नीति तैयार करने और इसके क्रियान्वयन से जुड़ी अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार की उपराज्यपाल ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने का आदेश दिया था, जिसके बाद 2022 में आबकारी नीति को रद्द कर दिया गया था। सीबीआई और ईडी के अनुसार, आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour 

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