नर्सरी एडमिशन पर दिल्ली सरकार को करारा झटका

शुक्रवार, 28 नवंबर 2014 (11:04 IST)
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को नर्सरी एडमिशन मामले में सरकार को करारा झटका देते हुए कहा कि सरकार दाखिले के मामले में दखल नहीं दे सकती। हाईकोर्ट  ने  एडमिशन  को  लेकर एलजी की गाइडलाइंस  को  भी  नहीं माना। 
 
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामान्य वर्ग की सीटों के संदर्भ में दिल्ली सरकार के नर्सरी प्रवेश से जुड़े दिशानिर्देशों को रद्द किया। उच्च न्यायालय ने नर्सरी प्रवेश पर गांगुली समिति की सिफारिशों को बरकरार रखा।

अदालत ने कहा ‍कि बच्चे के लिए स्कूल के बारे में फैसला करने का अधिकार माता-पिता के पास होना चाहिए। नक्शे पर स्थिति से यह तय नहीं हो सकता कि किसी बच्चे को किस स्कूल में जाना चाहिए।
 
अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा कि आधिकारिक आदेशों के जरिए निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों की प्रशासनिक स्वायत्तता को बाधित नहीं किया जा सकता।
 
 

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